ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना देवगांवः 04 आरोपी अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व 5000/- रूपये जुर्माना
 दिनांक- 16.05.2010 को वादी मुकदमा विक्रम सरोज पुत्र तिलकधारी निवासी ब्यहरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 685/2010 धारा 304/34/323/504 भादवि0 बनाम 1. श्रीपति सरोज पुत्र बनवारी, 2- मैना देवी पत्नी श्रीपति, 3- बाल अपचारी, 4- निर्मला उर्फ माधूरी पुत्री श्रीपति सरोज निवासी ब्यहरा थाना देवगांव, आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।   
 उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
 जिसके क्रम में दिनांक- 01.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. श्रीपति सरोज पुत्र बनवारी, 2- मैना देवी पत्नी श्रीपति, 3- बाल अपचारी, 4- निर्मला उर्फ माधूरी पुत्री श्रीपति सरोज निवासी ब्यहरा थाना देवगांव, आजमगढ़ को धारा 304/34/323/504 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Post a Comment

Previous Post Next Post