दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को राहत देने से इनकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कल 12 मार्च ( मंगलवार) तक Electoral Bonds की माँगी सारी जानकारी साझा करने के लिए कहा है।इससे पहले SBI ने 30 जून तक का समय माँगा था।
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SBI ने कोर्ट से कहा- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया?
ब्यूरों रिपोर्ट
ए के सिंह जाबिर शेख
न ई दिल्ली
Post a Comment