हाई कोर्ट ने फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की अपील की निरस्त, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट से जुड़ा है मामला

मध्यप्रदेश जबलपुर। हाई कोर्ट ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट से जुड़े मामले में फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की अपील निरस्त कर दी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अपील वापस लेने का निवेदन स्वीकार करते हुए निरस्तगी का आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब आदि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट की वजह से कठघरे में हैं। इसीलिए याचिका के जरिए मिथ्या प्रचार सामग्री डिलीट किए जाने की मांग की गई थी।
जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक पोस्ट हटाने व भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आदेश पारित किया था। जिसका पालन करने के स्थान पर इंटरनेट मीडिया के इन प्लेटफार्म ने अपील दायर कर दी। उनका यह तर्क बेमानी है कि उनके प्लेफार्म इलेक्ट्रानिक डिजिटल पोर्टल हैं।जिनकी पोस्ट पर उनका नियंत्रण नहीं हैं। अत: अनुचित पोस्ट करने वाले व्यक्ति विशेष के विरुद्ध केस दायर किया जाना चाहिए। जब इन दलीलों से हाई कोर्ट सहमत नहीं दिखा तो अपील वापस लेने का निवेदन कर दिया गया।


मीडिया रिपोर्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से ब्यूरों रिपोर्ट 
ए के सिंह 
जबलपुर मध्य प्रदेश

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