दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले मे दोषियों को जमानत देते हुए कहा कि वो लगभग 14 वर्षों से जेल मे है। ऐसे मे उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित रहेगी।
दरअसल साकेत कोर्ट ने पिछले साल रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी थी। जबकि पांचवे दोषी को तीन साल की सजा सुनाई थी।
30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले मे उम्र कैद के चार दोषियों ने दिल्ली हाई कोर्ट मे सजा को चुनौती दी
है।
ब्यूरों रिपोर्ट
ए के सिंह जाबिर शेख
न ई दिल्ली
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