1 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा, जिसका घर उज्जैन नगर पालिका ने अवैध रूप से तोड़ा था।

“स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किए बिना किसी भी घर को गिरा देना अब फैशन बन गया है.”- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश 


हाई कोर्ट 


 स्थानीय
 प्रशासन को उस व्यक्ति को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा, जिसका घर उज्जैन नगर पालिका ने अवैध रूप से तोड़ा था।

मीडिया रिपोर्ट न्यूज एजेंसी के हवाले ब्यूरों रिपोर्ट ए के सिंह 
मध्य प्रदेश

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