“स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किए बिना किसी भी घर को गिरा देना अब फैशन बन गया है.”- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
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प्रशासन को उस व्यक्ति को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा, जिसका घर उज्जैन नगर पालिका ने अवैध रूप से तोड़ा था।
मीडिया रिपोर्ट न्यूज एजेंसी के हवाले ब्यूरों रिपोर्ट ए के सिंह
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