: ट्रक चालक लौटे काम पर नए कानून को

मुबई: ट्रक चालक लौटे काम पर नए कानून को 
लेकर केंद्र सरकार व ट्रांसपोर्टर्स के बीच सहमति, फिलहाल हिट एंड रन का नया कानून लागू नही होगा। हड़ताल का असर जहा पेट्रोल पंप पर लंबी लांबी कतार देखने को मिली तो दूसरी ओर लोग किराने को दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिली। देश में हिट एंड रन के मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख़्त कानून लेकर आई है। इस के मुताबिक यदि कोई चालक हादसे के बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट को सुचना देता है तो उस पर भारत न्याय संहिता 106 (1) लगेगी। यह जमानती धारा है। यदि हादसे के बाद ड्राइवर भाग जाता है तो ऐसे मामले में 106 (२) की धारा लगेगी यह गैरजमानती है। 10 साल की सजा व जुर्माना का प्रावधान है। 
संवाददाता जावेद शेख। मुम्बई 

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