नशे में धुत एक शख्स ने टैक्सी से दो महिलाओं को टक्कर मार दी


संवाददाता,,,सगीर अंसारी 

 मुंबई: वडाला पूर्व में वाडिला नकार कॉलेज के पास एक 26 वर्षीय शराबी आदमी ने अपने दोस्त की खड़ी टैक्सी चलाते समय दो महिलाओं को टक्कर मार दी। जख़्मी महिलाओ को केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है 

पुलिस ने शराबी चालक को गिरफ्तार कर लिया है साथ ही टैक्सी मालिक के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया है पुलिस के अनुसार टैक्सी ड्राइवर मेहबूब हुसैन पटेल ने विद्यालयंकर कॉलेज के पास संगम नगर बस स्टॉप शेयरिंग टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी खड़ी की थी वडाला पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पटेल ने कार की चाबियां चाबी वाले सॉकेट में रखीं और पास के सार्वजनिक शौचालय में चले गए

पटेल का दोस्त दिनेश जयसवाल (26) जो नशे में था उसने टैक्सी का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ कर टैक्सी स्टार्ट करने लगा जो की गियर में थी। टैक्सी स्टार्ट होते ही झटके से आगे बढ़ी और वहा से गुजर रही दो महिलाओ को अपनी चपेट में लेलिया पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों घायल महिलाओं की पहचान 26 वर्षीय अर्चना गौड़ और 42 साल की मनीषा जामदार जिनका केईएम अस्पताल में इलाज चल रहा है.  

दोनों महिलाएं घर पर काम करती हैं और शिवशंकर नगर वडाला पूर्व की रहने वाली हैं। स्थानिक लोगो के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि गौड़ के बाल कार में फंस गए और वह करीब 20 मीटर तक घिसटती चली गई । अन्य टैक्सी ड्राइवरों ने उसके बाल काटे और लगभग 20 मिनट की मशक्कत के बाद उसे टैक्सी की चपेट से बाहर निकाला। वडाला पुलिस का कहना है कि उन्होंने नशे में धुत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल परीक्षणों से पुष्टि हुई है कि वह इस घटना के समय नशे था। 

गौड़ के भाई शशि महात्रे ने कहा कि गौड़ को सिर में चोटें आईं जबकि जामदार की पसलियां टूट गईं। गौड़ की दो साल पहले शादी हुई थी और उसका पति एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है जबकि जामदार के दो बच्चे हैं - एक 14 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी और उसका पति ड्राइवर है.  पुलिस ने कहा कि उन्होंने जयसवाल को गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल परीक्षणों से पुष्टि हुई है कि घटना के समय वह शराब के नशे में था। 

उसके विरुद्ध धारा 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। और धारा 338 के तहत (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना),'' एक पुलिस अधिकारी ने कहा टैक्सी मालिक पटेल के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है और उसको सीआरपीसी की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने का नोटिस) के तहत नोटिस दिया गया है।

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