सरायमीर थाना पुलिस ने पीड़ित युवती के तहरीर पर धारा 376, 504, 506, 67बी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। सरायमीर थाना पहुंचकर ग्राम अषाढा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ निवासी ने तहरीर दी है कि मेरे खाला का घर हाजीपुर थाना पवई है। जहाँ में सितम्बर 2022 में गयी थी हाजीपुर थाना पवई का रहने वाला सार्दिल पुत्र अफजल जो मोबाइल बनवाने की दूकान चलाता है के दूकान पर मैं मोबाइल बनवाने गयी तो वह मेरा मो० न० ले लिया | फिर मेरे नम्बर पर फोन कर मुझसे बात करने लगा। वह मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल हैक कर लिया है और मुझे ब्लैकमेल कर अपने दोस्त आसिफ के रिश्तेदार का कोरौली स्थित फार्म हाउस पर बुलाया और वहाँ मेरे साथ सादिक पुत्र अफजल निवासी हाजीपुर कुदरत थाना पवई आजमगढ ने शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा वीडियो और फोटो बना लिया । जिसको मेरे शौहर अब्दुल्ला और बहनोई मुजस्सिम के मोबाइल पर IMO के माध्यम से भेजा था | मेरे मना करने पर मुझे गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते है। पीड़ित युवती की तहरीर पर सरायमीर थाना पुलिस ने धारा 376, 504, 506, 67बी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मोहम्मद यासिर सरायमीर रिपोर्टर
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