सरायमीर थाना पुलिस ने डुग्गी पिटवा कर राजापुर सिकरौर गांव में मोहम्मद असहद के घर कुर्की नोटिस चस्पा किया। परिवारिक न्यायालय मऊ ने मोहम्मद असहद शेख पुत्र सहाबुद्दीन शेख निवासी राजापुर सिकरौर मोहल्ला उत्तर थाना सरायमीर आजमगढ़ के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया कि मुकदमा नं. 2568/2014, अन्तर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. दरख्शा परवीन बनाम मोहम्मद असहद शेख में विपक्षी मुहम्मद असहद शेख पुत्र सहाबुद्दीन शेख निवासी ग्राम राजापुर सिकरौर उत्तर मुहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ से यह अपेक्षा सम्यक रूप से किया जा चुका है कि वह अपनी पत्नी व बच्चों को भरण पोषण के लिए मु० 6,000/- रू. की धनराशि प्रतिमाह अदा करे तथा उक्त मुहम्मद असहद शेख उक्त आदेश की जानबूझकर अबहेलना करके मु०-4,99,०००/-रु. (चार लाख निन्यानबे हजार रूपये मात्र) देने में असफल रहा है। इसलिए मुहम्मद असहद शेख की जो कोई जंगम सम्पत्ति मिले तो उसे कुर्क कर लें और यदि ऐसी कुर्की के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर उक्त राशि नहीं दी जाती है तो उसे अभिरक्षा में लेकर इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2023 को पेश करें। न्यायालय के द्वारा जारी कुर्की वारंट नोटिस को एस आई अशोक पाठक ने डुग्गी पिटवा कर आरोपी के घर पर चस्पा किया।
मोहम्मद यासिर सरायमीर रिपोर्टर
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