बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी होगी कार्रवाई

प्रहारी,,, संवाददाता

मुंबई: बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना नियम है. लेकिन मंत्रालय, ट्रैफिक पुलिस और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी खुद को स्टॉफ कहकर कार्रवाई से बचते हैं इन कर्मचारियों को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा

सरकारी कर्मचारी हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो दोषी कर्मचारियों के साथ उनके विभागाध्यक्षों पर भी कार्रवाई की जाएगी सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि सभी बाइकर्स को हेलमेट का उपयोग कर ड्राइविंग करना लाजमी है। इस बारे में राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं

राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने बताया कि अनुपालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ उनके विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार बाइक सवारों और सहयात्रियों के लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है

 वाहन किराए पर देने वाली कंपनी को दोपहिया वाहन वाले ग्राहक को वाहन के साथ हेलमेट प्रदान करना आवश्यक है। दरअसल इन दोनों नियमों का पालन न करने के कारण दोपहिया वाहनों की सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जून 2022 में मुंबई पुलिस के यातायात विभाग ने मुंबई में हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया था जिसमें पीछे बैठने वाले भी शामिल थे

तत्कालीन पुलिस आयुक्त संजय पांडेय ने निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक सवारों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. तद्नुसार कुछ दिनों तक कार्रवाई की गई और कार्रवाई समाप्त हो गई। वर्तमान में शहर-उपनगरों में बड़ी संख्या में बाइक सवार साथी यात्री बिना हेलमेट के वाहन चलाते नजर आ रहे हैं

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