दिल्ली HC ने राहुल शेवाले के मानहानि के मुकदमे में संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को सम्मन भेजा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुट के नेता और सांसद (सांसद) राहुल रमेश शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को समन जारी किया।कोर्ट ने मुकदमे में संजय राउत को समन भी जारी किया

वादी राहुल शेवाले के अनुसार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत द्वारा शिवसेना और उसके सदस्यों के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के ओछे आरोप

मानहानि के मुकदमे के अनुसार संजय राउत और ठाकरे ने कथित तौर पर बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना का चिन्ह 2000 करोड़ रुपये में खरीदा

संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने की

वादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर को सुनने के बाद, अदालत ने मुकदमा स्वीकार कर लिया और संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को समन जारी कर सभी भौतिक सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया।  कोर्ट ने प्रतिवादियों को अंतरिम आवेदनों पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है

जबकि वादी के वकील ने राउत और अन्य को आगे कोई मानहानिकारक आरोप लगाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए अदालती निर्देश की मांग की, अदालत ने कहा कि पक्षों की प्रतिक्रिया होने के बाद ही आदेश पारित किया जाएगा

पीठ ने गूगल, ट्विटर, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को मुकदमे पर 30 दिनों के भीतर लिखित बयान/जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया

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