अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़: 17 सिलेंडर, मशीनें और उपकरण बरामद



संवाददाता सलीम शेख 

आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर आपूर्ति विभाग की टीम ने अजमतगढ़-नदवा सराय मुख्य मार्ग स्थित कनजरा दिलशादपुर बाजार में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापेमारी कर भारी अनियमितताओं का खुलासा किया।
कार्रवाई के दौरान टीम ने घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते हुए दुकान संचालक सुरेंद्र प्रताप पुत्र लिल्लू निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर को रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच में पाया गया कि आरोपी 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर से दूसरे खाली सिलेंडरों में गैस भर रहा था।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह आसपास के लोगों से घरेलू गैस सिलेंडर एकत्र कर उनमें से गैस निकालता था और फिर 14.2 किलो एवं 5 किलो के सिलेंडरों में भरकर अधिक कीमत पर बेचता था।
छापेमारी के दौरान इंडेन, भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के कुल 17 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। कई सिलेंडरों में गैस भरी मिली, जबकि कुछ खाली पाए गए। टीम ने सभी सिलेंडरों का वजन कराया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
मौके से दो गैस रिफिलिंग मशीनें, एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, पेचकस और प्लास भी बरामद किए गए। जांच अधिकारियों के अनुसार इन उपकरणों का इस्तेमाल सिलेंडरों की सील खोलने और अवैध गैस रिफिलिंग के लिए किया जा रहा था।
दुकान संचालक कोई वैध लाइसेंस अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। आपूर्ति विभाग के अनुसार यह कार्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश-2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 का स्पष्ट उल्लंघन है।
मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन पर आरोपी सुरेंद्र प्रताप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत थाना जीयनपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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