संवाददाता जाबिर शेख
आजमगढ़ः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामले को लेकर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है। यह FIR वर्ष 2026 की संख्या 0074 के तहत 17 मार्च 2026 को दोपहर 3:31 बजे दर्ज की गई।
पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115(2) और धारा 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित 2015) की कई महत्वपूर्ण धाराएं भी लगाई गई हैं।
FIR में SC/ST एक्ट की धारा 3 (1) (द), 3 (1) (घ) तथा 3(2) (va) शामिल की गई हैं, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ कथित उत्पीड़न और अपराध से संबंधित गंभीर प्रावधान माने जाते हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।
स्थानीय पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आरोपी पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है।
आरोपी का पूर्ण आपराधिक इतिहासः
आरोपी गुफरान उर्फ रफीक उर्फ बद्ध का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। थाना सरायमीर, आजमगढ़ में उसके खिलाफ पहले दर्ज प्रमुख मुकदमे निम्नलिखित हैं:
1. मु०अ०सं० 3020/93 - धारा 147/323/336/504/506/427 भादवि
2. मु०अ०सं० 3079/02 धारा 147/452/323/504/506 भादवि
3. मु०अ०सं० 287/04 - धारा 323/435/392/147/279/337/504 भादवि
4. मु०अ०सं० 24/16 - धारा 147/342/353/427/436/504 भादवि + 7 CLA एक्ट + 3 लोक सेवा क्षति निषेध अधिनियम
5. मु०अ०सं० 313/16 - धारा 308/323/325/427/504/506 भादवि
6. मु०अ०सं० 530/09 - धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम
थानाध्यक्ष, सरायमीर, आजमगढ़ ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
यह घटना सरकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में बाधा डालने वाले तत्वों के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाती है। प्रहारी न्यूज़ लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए है।
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