संवाददाता ए के सिंह
जौनपुर। कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपी भोला जायसवाल को सोमवार को सोनभद्र जेल से लाकर जौनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 5 जनवरी तक जेल भेज दिया।
ड्रग विभाग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि मामले में कोडीन कफ सिरप की खरीद और बिक्री केवल कागजों में दर्शाई गई है। जिन फर्मों के नाम पर लेन-देन दिखाया गया है, वे सभी फर्जी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दस्तावेजों में जिस ट्रक से सप्लाई दिखायी गई है, वह वास्तव में ट्रक नहीं बल्कि ऑटो और बाइक का नंबर है।
अधिवक्ता ने मामले को संगठित तरीके से की गई अवैध गतिविधि बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
मामले को लेकर ड्रग विभाग और पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है।
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