भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों पर बड़ी कार्रवाई, ग्राम प्रधान निलंबित




संवाददाता जाबिर शेख 

उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत बड़हरिया विकास खंड मिर्जापुर की महिला प्रधान फरहत को निलंबित कर दिया है जांच में टेंडर प्रक्रिया से लेकर भुगतान तक में गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ साबित हुईं डीएम ने प्रधान को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों से तत्काल प्रभाव से विरत करते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आजमगढ़ को अंतिम जांच अधिकारी नामित किया है।

जांच में बड़े खुलासे

जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यों में स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप रिबोर और सीमेंट बेंच निर्माण में नियमों की खुली अनदेखी की गई।
स्ट्रीट लाइट घोटाला: 75 स्ट्रीट लाइटों का टेंडर बिना स्वीकृति के 16 जून 2021 को खोला गया, जबकि स्वीकृति 9 जनवरी 2022 को मिली। एम/एस माई कंस्ट्रक्शन नामक फर्म को ₹2,94,000 का भुगतान किया गया, जिससे सरकार को ₹44,286.75 का नुकसान हुआ। मौके पर हरिजन बस्ती में 13 की जगह 6 और यादव बस्ती में 24 की जगह 12 लाइटें ही लगाई गईं।
हैंडपंप रिबोर में गड़बड़ी: कार्य स्वीकृति से पहले ही कोटेशन लिए गए। ₹66,096 की अनियमितता दर्ज हुई सीमेंट बेंच टेंडर फर्जीवाड़ा: टेंडर 16 जून 2021 को खोला गया, जबकि स्वीकृति 20 अगस्त 2021 को मिली। ₹1,95,000 की गड़बड़ी पाई गई। सभी कार्यों में एक ही फर्म को ₹11.82 लाख के टेंडर दिए गए, जो निविदा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

भेदभाव और पारिवारिक पक्षपात के भी आरोप

जांच में यह भी सामने आया कि प्रधान ने कार्य आवंटन में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया और परिजनों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की। प्रधान का दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया — न तो कोई ठोस सबूत दिए गए, न ही वित्तीय अनियमितता का संतोषजनक जवाब मिला।
अगली कार्रवाई तय
डीएम ने अंतिम जांच के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। अधिशासी अभियंता, जलकर (नगर पालिका) को तकनीकी सहयोग हेतु नामित किया गया है। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता मेयाज खान की शपथ-पत्र आधारित शिकायत के बाद शुरू हुई थी। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि पंचायत स्तर पर किसी भी तरह की वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच पूरी होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।

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