संवाददाता ए के सिंह
दिल्ली कंपनियां अब नहीं बेच पाएंगी फेक 'ORS' ड्रिंक, FSSAI ने दिया सख्त आदेश..
१. दरअसल, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने बड़ा फैसला लिया है।
२. इसके तहत अब कोई भी कंपनी अपने प्रॉडक्ट को 'ORS' नाम से नहीं बेच सकेगी।
जब तक कि वह असली ORS न हो, यह आदेश 14 अक्टूबर से ही लागू कर दिया गया है।
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