संवाददाता नीतीश कुमार
कानपुर की एडीजे-4 कोर्ट ने दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह को पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सुनाई है सजा,
*दरोगा ने 2015 में अपनी पत्नी का सिर काटकर शव कौशांबी के महेवा घाट के पास फेंक दिया था,
कोर्ट ने ज्ञानेंद्र को दोषी करार देते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया वहीं, साक्ष्यों के अभाव में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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