चोरी की कार का इस्तेमाल करते हुए, उक्त आरोपी ने पिंपरी चिंचवाड़, पुणे में विभिन्न अपराध करना कबूल किया



संवाददाता जावेद शेख 

मुंबई पुलिस उपायुक्त, ज़ोन-04, मुंबई (आर.ए.के. मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई)
कार और उसमें मौजूद महंगे सामान की चोरी के मामले में एक साथी की गिरफ्तारी के संबंध में।
26/06/2025 और 30/06/2025 के बीच, शिकायतकर्ता ने अपनी लाल होंडा सिटी मोटर कार MH-03-Z-4625, सी.जी.एस. क्वार्टर्स के पीछे, युंगाडा पेट्रोल पंप के पास, आर.ए.के. रोड, वडाला, मुंबई में लॉक करके खड़ी की थी, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुर्भावना से उसकी सहमति के बिना उसे चुरा लिया। शिकायतकर्ता श्री संजय पांडुरंग थोम्ब्रे, उम्र 51 वर्ष, मुंबई 31 की शिकायत पर, आर.ए.के. मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
उक्त मामला दर्ज होने के बाद, मुंबई शहर के वडाला, सेवरी, कालाचौकी, कॉटन ग्रीन, मझगांव, भायखला, जेजे मार्ग, नागपाड़ा, मुंबई सेंट्रल, वर्ली, परेल, दादर, माटुंगा और सायन इलाकों में 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जाँच की गई।
क्राइम डिटेक्शन टीम ने लिंकिंग रोड, सांताक्रूज़, मुंबई इलाके में जाल बिछाया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब उसे आर.ए.के. मार्ग पुलिस स्टेशन लाकर तलाशी ली गई, तो उसके पास से एमआईडीसी भोसरी पुलिस स्टेशन, पिंपरी चिंचवाड़ में दर्ज चोरी के मामले से संबंधित 03 मोबाइल फोन बरामद हुए। उक्त आरोपी को 05/08/2025 को गिरफ्तार किया गया। आर.ए.के. मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी की कार का इस्तेमाल करते हुए, उक्त आरोपी ने पिंपरी चिंचवाड़, पुणे में विभिन्न अपराध करना कबूल किया और उक्त आरोपी से चोरी की कार जब्त कर ली गई और 100% संपत्ति जब्त कर ली गई। गुजरात राज्य के अहमदाबाद, सूरत, वापी, वलसाड, आनंदनगर, जूनागढ़ और उमरा के साथ-साथ पिंपरी चिंचवाड़, पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, ठाणे शहर, पालघर, मीरा भयंदर, वसई विरार, मुंबई शहर, नवी मुंबई, नासिक, रायगढ़ जैसे विभिन्न स्थानों पर आरोपियों के खिलाफ 70 से अधिक मामले दर्ज हैं।
आरोपी का नाम और पता: जुनैद यूनुस शेख उर्फ बंबइया, उम्र 35 वर्ष, जूनाखार, खार, मुंबई 52 में रहता है।
प्रकाश में आए अन्य अपराध -
01) आर.ए.के. मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई जी.आर. संख्या 223/2025 धारा 303(2) आईपीसी
02) एमआईडीसी भोसरी पुलिस स्टेशन, पिंपरी चिंचवाड़ जी.आर. संख्या 357/2025 धारा 303(2), 324(4) आईपीसी

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