तो किसी यात्री से 150 रुपये टोल क्यों वसूला जाए



संवाददाता ए के सिंह 

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से सवाल किया कि यदि 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को तय करने में ही 12 घंटे लग जाते हैं,
तो किसी यात्री से 150 रुपये टोल क्यों वसूला जाए मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने यह टिप्पणी एनएचएआई और टोल वसूली का अधिकार रखने वाली कंपनी गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की.


Post a Comment

Previous Post Next Post