300 करोड़ का कर्ज मंजूर करने के बदले में ₹64 करोड़ की रिश्वत ली




संवाददाता नीतीश कुमार 

नई दिल्ली भारत के एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को भ्रष्टाचार का दोषी पाया है। ट्रिब्यूनल के मुताबिक, चंदा ने विडियोकॉन समूह को 300 करोड़ का कर्ज मंजूर करने के बदले में ₹64 करोड़ की रिश्वत ली,


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