जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी



संवाददाता ए के सिंह 

पश्चिम बंगाल कोलकाता शर्मिष्ठा पनोली को जमानत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक समेत ये शर्तें लगाईं कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है अदालत ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकतीं।अदालत ने ये भी कहा कि उन्हें 10 हजार रुपये के जमानत राशि जमा करनी होगी।

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