संवाददाता अजय सिंह
शाहजहांपुर। जनपद में बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के चल रहे बायोडीजल पंपों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हड़कंप मचा दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित 9 विशेष टीमों ने एकसाथ जिलेभर में छापेमारी करते हुए अवैध रूप से संचालित पंपों को सील कर दिया। इन पंपों से कुल 2498 लीटर डीजल और 735 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया।
कार्रवाई की यह श्रृंखला लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि बायोडीजल के नाम पर घटिया क्वालिटी का डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा है। इससे न केवल सरकार को राजस्व की क्षति हो रही थी, बल्कि आम जनता के वाहनों और कृषि उपकरणों को भी नुकसान हो रहा था।
छापेमारी के प्रमुख बिंदु:
ग्राम जौराभूस (जलालाबाद-कटरा मार्ग): 1008.73 लीटर डीजल, 414 लीटर पेट्रोल जब्त
ग्राम ताहरपुर (महानंदपुर रोड): 1300 लीटर डीजल, 220 लीटर पेट्रोल बरामद
ग्राम दलेलापुर: 100 लीटर डीजल जब्त
ग्राम राजनपुर द्वितीय (तिलहर): 101 लीटर पेट्रोल बरामद
अन्य स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई एवं टैंक/नोजल सील
हर छापेमारी टीम में एक उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, खाद्य विभाग, पूर्ति निरीक्षक व बाट माप विभाग के अधिकारी शामिल थे। सभी पंपों पर दस्तावेज, लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं पाए गए। यह एचएसडी कंट्रोल ऑर्डर 1981, एमएस कंट्रोल ऑर्डर 2005, और शासनादेश संख्या-1185 (दिनांक 24 अगस्त 2023) का उल्लंघन है।
कानूनी कार्रवाई:
सभी पंपों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहित अन्य धाराओं में विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। बरामद ईंधन के नमूने लैब जांच हेतु भेजे गए हैं। जहां मापन संभव नहीं हो पाया, वहां नियमानुसार सील खोलकर अधिकारियों की उपस्थिति में मापन किया जाएगा।
यह कार्रवाई जिले में अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रशासनिक सख्ती का स्पष्ट संकेत है और आने वाले समय में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में एक प्रभावी कदम मानी जा रही है।
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