इलाहाबाद हाईकोर्ट से असलहा धारकों के लिए एक राहत भरी ख़बर आई है,
दरअसल, कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में असलहा धारकों को अपने हथियार जमा कराने की ज़रूरत नहीं है,
कोर्ट ने कहा कि, प्रशासन जनरल ऑर्डर के ज़रिए सबके असलहे जमा नहीं करा सकता है,
हाईकोर्ट ने पुराने फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा
ब्यूरों रिपोर्ट
ए के सिंह आर के सिंह
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