न्यूज ऑफ़ इंडिया (एजेंसी)
लखनऊ: 04 अप्रैल, 2024
बिहार तथा छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश में कार्यरत मतदाता जिसमें दैनिक श्रमिक भी शामिल हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के अंतर्गत 26 अप्रैल तथा 7 मई, 2024 को छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 तथा बिहार में 19 व 26 अप्रैल, 2024 के साथ-साथ 07,13, 20, 25 मई एवं 1 जून, 2024 को होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विधानसभा उप निर्वाचन 2024 में शामिल होने वाले संबंधित राज्यों के मतदाताओं को वेतन सहित अवकाश मिलेगा। इस सुविधा का लाभ दैनिक श्रमिकों को भी दिया जाएगा जो आजीविका के संबंध में उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। इस संबंध में नियंत्रक प्राधिकारियों तथा कार्यालयाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
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