थाना- सिधारी गैगेस्टर के आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये जुर्माना

 आजमगढ  ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
 दिनांक-28.08.2008 को वादी मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी अहरौला मोहन लाल वर्मा के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 300/2008 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त यशवन्त सिंह उर्फ झब्बू सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी शम्भूपुर (पूरा) थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध हत्या, हत्या के प्रयास चोरी व लूट जैसे गम्भीर अपराधों में कुल 11 मुकदमें पंजीकृत है।  
 गैगेस्टर के अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
जिसके क्रम में आज दिनांक- 18.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), कोर्ट नं0- 06 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त यशवन्त सिंह उर्फ झब्बू सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी शम्भूपुर (पूरा) थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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