पुलिस ने गुमराह कर झूठी मुकदमा पंजीकृत कराने वाला वादी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा।

                 संवाददाता मोहम्मद यासिर सरायमीर
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश 
सरायमीर आजमगढ़ पुलिस ने गुमराह कर झूठी मुकदमा पंजीकृत कराने वाला वादी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। दिनांक 24/1/2024 को श्रीकान्त यादव पुत्र हनुमान यादव ग्राम खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने स्थानीय थाना में प्रार्थना पत्र दिया कि समय 6.30 बजे मेरा छोटा भाई अरविन्द ठेला लेकर खानपुर बगीचे में आम की लकड़ी कुरा लेने के लिए गया हुआ था की जमीनी रंजीश के कारण रजनीकान्त पुत्र पुलावन, रामाश्रय पुत्र बीरबल, रमेश पुत्र बीरबल निरज पुत्र छोटेलाल ग्राम खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा बगीचे में मेरे भाई को दोड़ा लिये तथा रजनीकान्त उपर्युक्त अपने हाथ में लिए कट्टे से गोली मार दिया जिससे मेरे भाई के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार धारा 307/506/34 एक्ट बनाम रामाश्रय आदि के विरुद्ध मुकदमा किया ।उपनिरीक्षक योगेन्द्र कुमार विवेचना शुरू की। विवेचना के दौराने मेडिकल रिपोर्ट, एक्स रे रिपोर्ट, बयान डाक्टर व परीस्थिति अन्य साक्ष्य तथा अन्य गवाहो के आधार पर मालूम हुआ कि वादी मुकदमा व उसके भाई अरविन्द यादव द्वारा एक योजना के तहत मनणदन्त कहानी बनाकर मुकदमा लिखवाया गया था। पुलिस ने जिसपर मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 भादवि का विलोप करते हुये धारा 195 एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया। अग्रीम विवेचना मुक्यमा उपरोक्त में धारा 195/506/34 भादवि राज्य द्वार योगेन्द्र कुमार बनाम श्रीकान्त यादव पुर स्व० हनुमान यादव , अरविन्द यादव पुत्र स्व० हनुमान यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। दिनांक 14/02/2024 को विवेचन कर रहे उपनिरीक्षक योगेन्द्र कुमार मय फोर्स क अभियुक्त अरबिन्द यादव पुत्र स्व. हनुमान यादव ग्राम खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा।

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