पूर्व डिप्टी कलेक्टर को सजाः सवा करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, फैसले के बाद भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट ने की टिप्पणी

    इंदौर। मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी कलेक्टर को भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है। सजा के साथ ही संपत्ति को अधिग्रहित करने के भी निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर एक करोड़ 28 लाख की संपत्ति भी जब्त होगी।
            इंदौर के विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व डिप्टी कलेक्टर स्व. हुकूमचंद पिता केसरीमल सोनी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने फैसला सुनाया है। बेटी, बेटा, दामाद सहित समधन के नाम पर संपत्ति है। 
           आरोपी ने शासकीय पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया था। वर्तमान में आरोपी हुकुमचंद सोनी की मौत हो चुकी है। 1975 में क्लर्क के रूप में उनकी भर्ती हुई थी। फैसले के बाद न्यायालय ने भ्रष्टाचार को लेकर टिप्पणी भी की है। आरोपी उज्जैन संभाग के शाजापुर में डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए थे। जानकारी पदमा जैन, विशेष लोक अभियोजक इंदौर ने दी है।


मीडिया रिपोर्ट न्यूज एजेंसी से साभार ब्यूरो ए के सिंह ईदौर। मध्य प्रदेश।

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