लखनऊ - सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल।

                     संवाददात मोहम्मद फारुख 
लखनऊ समेत यूपी के अलग अलग जिलों में शुरू हुई हड़ताल।

कमर्शियल वाहनों ने सवारियों को बीच रास्ते में ही उतारा।

रोडवेज बस, टेंपो, ऑटो समेत कई जगहों पर ई रिक्शा चालकों का देखने को मिला विरोध।

रोडवेज वाहनों के लिए लागू हुए हिट एंड रन कानून का देखने को मिल रहा विरोध।

हिट एंड रन कानून में 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल तक जेल का है प्रावधान।

भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद लागू हुए कानून का दिख रहा विरोध।।

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