इमरान खान की गिरफ्तारी गैरकानूनी, तुरंत रिहा किया जाए"- पाक सुप्रीम कोर्ट

प्रहारी,,, संवाददाता

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को "अवैध" घोषित कर दिया है. साथ ही इमरान खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है.

पीटीआई प्रमुख को अदालत में पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद यह आदेश आया. कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें 15 वाहनों के काफिले में लाया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को इमरान खान को एक घंटे के अंदर शाम 4:30 बजे पेश करने का निर्देश दिया था , लेकिन उन्हें लगभग 5:40 बजे पेश किया गया, यानी एक घंटे से अधिक समय बाद.

इमरान खान को अदालत में पेश करने का निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बांदियाल द्वारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के परिसर से उनकी गिरफ्तारी को देश के न्यायिक प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ा अपमान करार देने के बाद आया था.

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