फिर नोटबंदी: 2 हजार का नोट वापस लेगा RBI, 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है. रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपये के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपये नोट नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी।

Post a Comment

Previous Post Next Post